Sunday, November 24, 2024
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न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

जलालपुर,अंबेडकर नगर। लोन कराने व नौकरी का झांसा देकर युवक से लोन शुल्क के नाम पर रुपए ऐंठने के मामले मे पीड़ित द्वारा सीजेएम न्यायालय में शिकायत करने के बाद सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में तीन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

जलालपुर कोतवाली के मगुराडिला गणेशर निवासी सूर्यभान पुत्र राम अभिलाष  ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायती पत्र देकर बताया कि खुद को बजाज कंपनी का एरिया मैनेजर बताते हुए विपक्षी दयाशंकर मिश्र ने छः व्यक्तियों को लोन करवाने पर उसकी फील्ड ऑफिसर की नौकरी लगवाने का प्रलोभन दिया। पीड़ित ने इस कार्य के सिलसिले में मैनेजर अजय कुमार शर्मा से फोन पर बात कराई तो उन्होंने छः लोगों से लोन प्लान के फाइल शुल्क जमा करने पर ही नौकरी लगने की बात कही। पीड़ित ने दोनों व्यक्तियों के कहने पर प्लान की जानकारी लोगों को दी तो छः लोग लोन लेने के लिए तैयार हुए, जिसमें सुखीराम पुत्र कामता प्रसाद ,रणविजय पुत्र रुदल,सूर्य बली पुत्र लालजी, राम तीरथ पुत्र लालजी, अनिल पुत्र लालता प्रसाद और दिलीप कुमार पुत्र रामस्वरूप द्वारा लोन प्लान के फाइल शुल्क के रूप में ब्रांच मैनेजर अजय कुमार शर्मा के खाते में कई बार में कुल 62820 रुपए भेज दिए गए। एक सप्ताह बाद पीड़ित ने जब बात की तो विपक्षियों की तरफ से लोन पास हो जाने का आश्वासन मिला। बाद में भी लोन का भुगतान न होने पर जब पीड़ित ने फोन से दयाशंकर मिश्र से बात की तो उन्होंने बताया कि कंपनी अब लोन देना बंद कर दी है अब आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। जिसके बाद पीड़ित द्वारा उक्त नंबर से संपर्क करने के कई प्रयास असफल रहे।

पीड़ित सूर्यभान पुत्र राम अभिलाष के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम न्यायालय द्वारा कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए, जिस पर पुलिस ने आईपीसी 420 और 406 के तहत एरिया मैनेजर दयाशंकर मिश्रा, ब्रांच मैनेजर अजय कुमार शर्मा और बजाज फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

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