जलालपुर, अम्बेडकर नगर। सचिव द्वारा टेंडर के कागजात में हेराफेरी कर नियम विरुद्ध दूसरे फर्म को भुगतान किए जाने के मामले में पीड़ित के शिकायत के बाद दो माह बाद भी कार्यवाही नहीं हुई। अब फर्म मालिक बकाया भुगतान के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। तहसील के रुकुनपुर गांव में उत्कर्ष नामक फर्म के मालिक अरविंद शर्मा ने पिछले जुलाई में प्रकाशित निविदा में सबसे कम बोली लगाकर सुरहुरपुर और रुकुनपुर ग्राम पंचायत में मैटीरियल आपूर्ति की थी।सुरहुरपुर में दिव्यांग शौचालय निर्माण में 45300 रूपये और रुकुनपुर में सोकपिट निर्माण में 48250 रुपए का मैटीरियल आपूर्ति की थी। जब भुगतान का समय आया तो तत्कालीन सचिव शशि कपूर ने उक्त सभी भुगतान उत्कर्ष के बजाय नियम विरुद्ध एक अन्य संस्था को कर दिया। फर्म मालिक अरविंद शर्मा ने बीते दिसंबर माह में इसकी शिकायत बीडीओ जलालपुर से करते हुए भुगतान दिलाए जाने और नियम विरुद्ध भुगतान में शामिल सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की थी। माह भर बाद भी भुगतान और सचिव के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से व्यथित फर्म मालिक ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। एडीओ पंचायत बृजेश तिवारी ने बताया कि मामला मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरे फर्म को भुगतान करना गलत है।सचिव से स्पष्टीकरण मांग कर कार्यवाही की जायेगी।