अयोध्या। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने योग्य वाद/प्रकरण में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चैक बाउंस से सम्बन्धित धारा-138 ए.एन.आई. एक्ट के बाद, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रमवाद, बिजली एवं जल के बिल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, वैवाहिक/पारिवारिक वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, सेवानिवृत्ति के परिलाभों सम्बन्धी मामले, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद है। उक्त जानकारी प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय फैजाबाद ने दी है।